रविवार, 24 फ़रवरी 2019

अनपरा नगर पंचायत से परतलिया व नकटी को पृथक किये जाने तथा डिबुलगंज को जोडे जाने हेतु शासन ने डीएम से मांगी आख्या


*        अनपरा नगर पंचायत से परतलिया व नकटी को पृथक किये जाने तथा डिबुलगंज को जोडे जाने हेतु शासन ने डीएम से मांगी आख्या।
*        एनएसयुआई जिला महासचिव अंकुश दुबे द्वारा अनपरा नगर पंचायत मे जनशून्य परतलिया व नकटी को सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति तथा ग्राम पंचायतः-कुलडोमरी के वार्ड संख्याः-12 से 15(डिबुलगंज) को सम्मिलित किये जाने का भेजा गया था सुझाव।
:-       अनपरा नगर पंचायत बनाये जाने हेतु नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा दिनांकः-28 जून, 2018 को अधिसूचना जारी कर आपत्ति व सुझाव मांगे गये थे जिसके क्रम मे एनएसयुआई जिला महासचिव अंकुश दुबे द्वारा नगर पंचायत अनपरा मे जनशून्य व आबादी रहित ग्रामः-परतलिया व नकटी को सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति तथा ग्रामः-कुलडोमरी के वार्ड संख्याः-12 से 15(डिबुलगंज) को सम्मिलित किये जाने का सुझाव भेजा गया था जिसके क्रम मे अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी, सोनभद्र से आख्या मांगी गयी है। अंकुश दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा अनपरा नगर पंचायत बनाये जाने हेतु दुबे के आपत्ति व सुझाव के बाबत् शासन को आख्या प्रेषित किये जाने तथा शासन द्वारा आपत्ति व सुझाव का निस्तारण किये जाने उपरांत अनपरा नगर पंचायत बनाये जाने हेतु अन्तिम अधिसूचना जारी की जायेगी जिसके उपरांत नगर पंचायत अनपरा आस्तित्व मे आ जायेगी।






सोमवार, 18 फ़रवरी 2019

एसटी कमीशन के समक्ष डीएम सोनभद्र आदिवासियो को एनएफएसए के तहत् राशन कार्ड जारी न करने के मुद्दे पर तलब



*        एसटी कमीशन के समक्ष डीएम सोनभद्र आदिवासियो को एनएफएसए के तहत् राशन कार्ड जारी न करने के मुद्दे पर तलब।
*        अनुसूचित जनजाति आयोग ने डीएम-सोनभद्र से किया जवाब तलब, पुछा अर्हता पुर्ण करने वाले आदिवासियो को राशन कार्ड क्यो नही किये जा रहा जारी।
:-       जनपदः-सोनभद्र के विकासखण्डः-म्योरपुर के कुलडोमरी, पाटी आदि जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतो के आदिवासीयो को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानुन-2013 के तहत् अर्हता पुर्ण करने उपरांत भी राशन कार्ड जारी न किये जाने के प्रकरण पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिलाधिकारी-सोनभद्र से जवाब तलब किया है तथा 30 दिवस के अन्दर समुचित जवाब मांगा है तथा चेताया है कि यदि निर्धारित अवधि मे आपका जवाब प्राप्त नही होता है तो आयोग अपनी दीवानी अदालत की शक्तियो का प्रयोग कर समन जारी कर सकता है । उक्त कार्यवाही एनएसयुआई जिला महासचिव अंकुश दुबे द्वारा एसटी कमीशन को आदिवासियो को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानुन-2013 के तहत् अर्हता पुर्ण करने उपरांत भी सम्बन्धित ग्रामो मे जनगणना वर्ष 2011 के सापेक्ष 79.36 प्रतिशत ग्रामीणो को राशन कार्ड जारी किये जाने का हवाला देते हुये उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा राशन कार्ड जारी न किये जाने तथा राशन व खाद्दान्न लाभ न दिये जाने के प्रकरण पर प्रेषित शिकायत के क्रम मे हुई है। अकुंश दुबे ने बताया कि इसके पुर्व अनेको बार जिलाधिकारी, सोनभद्र व प्रमुख सचिव खाद्द एवं रसद विभाग को उपरोक्त प्रकरण पर शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु कोई ठोस कार्यवाही नही की गयी थी तथा आयोग की इस कार्यवाही उपरांत अब आशा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानुन-2013 के प्रभावी होने के ढाई वर्ष उपरांत अभी तक राशन लाभ से वंचित हजारो आदिवासियो को एनएफएसए के तहत् राशन कार्ड जारी होंगे तथा खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।