बुधवार, 11 सितंबर 2019

सोनभद्र के क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया मे शुध्द पेयजल आपुर्ति को तैयार मिशन भागीरथ




*        सोनभद्र के क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया मे शुध्द पेयजल आपुर्ति को तैयार मिशन भागीरथ।

*        उर्जांचल मे स्थित क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के 12 कलस्टर के 42 गांव/मजरे होंगे लाभान्वित।

:-       एनजीटी द्वारा सोनभद्र-सिंगरौली मे भयावह प्रदुषण पर नियंत्रण को लेकर पारित आदेशो के अनुपालन के बाबत् रिटायर्ड जस्टिस राजेश कुमार जी की अध्यक्षता मे गठित ओवरसाईट कमेटी की बैठक एनटीपीसी विन्ध्यनगर के प्रांगण मे हुई जिसमे विभिन्न औद्दोगिक संस्थानो व सरकारी विभागो के प्रतिनिधि व उर्जांचल के सामाजिक कार्यकर्ता मौजुद रहे । ओवरसाईट कमेटी के बैठक मे उर्जांचल के सामाजिक कार्यकर्ताओ ने  क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के 12 कलस्टर के 42 गांवो मे जहां अभी तक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट स्थापित कर पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल आपुर्ति नही हो रही है मे वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट स्थापित कर आबादी के अनुपात मे शुध्द पेयजल आपुर्ति किये जाने की मांग रखी जिसके प्रतिउत्तर मे जल निगम-सोनभद्र के प्रतिनिधि ने भारत सरकार के पाईप लाईन से पेयजल आपुर्ति प्रोजेक्ट मिशन भागीरथ के तहत् इन कलस्टरो व गांवो मे वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट स्थापित कर पाईप लाईन के माध्यम से शुध्द पेयजल आपुर्ति की योजना निर्मित होने तथा डीपीआर तैयार होने व मिशन भागीरथ के माध्यम से वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट स्थापित कर पाईप लाईन के माध्यम से शुध्द पेयजल आपुर्ति परियोजना की निर्माण की लागत लगभग 2900 करोड बताई व बताया कि फाईल वित्तीय स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है व वित्तीय स्वीकृति मिलने के उपरांत लगभग जनवरी से निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की उम्मीद जताई है। क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के 42 शेष गांवो मे आबादी के अनुपात मे पाईप लाईन के माध्यम से शुध्द पेयजल आपुर्ति की लगातार मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता पंकज मिश्रा, अंकुश दुबे ने हर्ष जताते हुये कहा है कि देर से ही सही पर हमारी मांगो पर एक वृहद स्तर पर शुध्द पेयजल आपुर्ति की योजना तैयार की गई है जो शुध्द पेयजल आपुर्ति का दिर्घावधि स्थाई समाधान है  और लोगो को सुलभ तरीके से उनके घरो पर शुध्द पेयजल आपुर्ति होगी, यह उर्जांचल के लोगो की जीत है।

मंगलवार, 3 सितंबर 2019

सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः-S.O(1533), दिनांकः-14.09.2006 के प्राविधानानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत् बिन्दुवार आपत्ति एवं सुझाव












दिनांकः- 30 अगस्त, 2019
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fo"k;%&        ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः-S.O(1533), दिनांकः-14.09.2006 के प्राविधानानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत् बिन्दुवार आपत्ति एवं सुझाव।

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‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः-S.O(1533), दिनांकः-14.09.2006 के प्राविधानानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आपत्ति, सुझाव आमंत्रित किये गये है जिसके क्रम मे बिन्दुवार आपत्ति व सुझाव निम्नलिखित हैः-
1.     जनपदः-सिंगरौली मे नये उद्योगो अथवा उद्योगो के विस्तारीकरण हेतु अनुमति दिये जाने के संदर्भ मे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या-276/2013, अश्वनी कुमार दुबे बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य तथा आवेदन संख्या-20/2014, जगत नारायन विश्वकर्मा व अन्य बनाम युनियन आफ ईण्डिया मे गठित कोर कमेटी द्वारा माननीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुसंशा[Please See Annexure-1,Page No.-12 & 19] दिनांकः-03.04.2018 मे संस्तुति व उसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है जो निम्नवत् हैः-
6.         Pollution Control Boards and MoEF & CC
Recommendation:
6.1      The expansion of ·the existing industries and permission for installation of new industries should only be considered after ensuring that the cumulative impact of emissions and effluents on ambient air and water quality of the area shall not exceed the prescribed limits.
Status of Compliance:
The regional carrying capacity of the entire Singrauli region is to be assessed before any expansion scheme with respect to the existing industries. This assessment is the prerequisite for such consideration in future. कोर कमेटी के उक्त अनुशंसा व स्टेटस रिपोर्ट के क्रम मे माननीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांकः-28 अगस्त, 2018 (Please See Anexure-1, Page No.-30) को उक्त अनुशंसाओ के अनुपालन हेतु आदेश पारित किया है जिसमे सुस्पष्ट है कि सिंगरौली परिक्षेत्र मे किसी भी उद्योग के स्थापना व विस्तार की अनुमति दिये जाने के पुर्व सिंगरौली की पर्यावरणीय वहन क्षमता का आंकलन अनिवार्य किया जाना चाहिये परन्तु उक्त आदेश के पश्चात भी अभी तक सिंगरौली मे माननीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार पर्यावरणीय वहन क्षमता (regional carrying capacity) का आंकलन नही किया गया है।
अतः आपसे आग्रह है कि ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र माननीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार पर्यावरणीय वहन क्षमता का आंकलन किये जाने के उपरांत ही जारी किया जाये।

2.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत् निर्मित DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN के Chapter:-3 के बिन्दु 3.4.2 Physiography and drainage[Please See Annexure-2, Page No. 36] मे बताया गया है कि परियोजना के खनन प्रक्रियाओ व खदान क्षेत्र के जल निकासी/निस्तारण हेतु हुरदुल नाला(Hurdul nala) जो मोहनबन आरक्षित वन(Reserve forest) से होते हुये गोपद नदी में मिलता है व गोपद नदी अंत में बर्दी में सोन नदी में मिलती है प्रस्तावित है। हुरदुल नाला(Hurdul nala) मे परियोजना के खनन प्रक्रियाओ व खदान क्षेत्र के जल निकासी/निस्तारण जिसमे तमाम विषाक्त व प्रदुषित तत्व निहित होंगे से मोहनबन जो कि आरक्षित वन(Reserve forest) है कि वनस्पतियो व वन्य जीवो पर दुष्प्रभाव पडेगा तथा हुरदुल नाला(Hurdul nala) का पानी जो गोपद नदी से होते हुये सोन नदी से मिलता है है से गोपद व सोन नदी का जल भी प्रदुषित व विषाक्त तत्वो के कारण दुषित होगा व भुगर्भ जल स्तर के गुणवत्ता पर भी प्रभाव पडेगा जो वन्य जीवो पर दुष्प्रभाव व पर्यावरण तथा जल प्रदुषण का प्रमुख कारक बनेगा।
अतः आपसे आग्रह है कि द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) खनन प्रक्रियाओ व खदान क्षेत्र के जल निकासी/निस्तारण हेतु हुरदुल नाला(Hurdul nala) जो मोहनबन आरक्षित वन(Reserve forest) से होते हुये गोपद नदी में मिलता है व गोपद नदी अंत में बर्दी में सोन नदी में मिलती है प्रस्तावित है को अनुमति न देते हुये सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) की खनन संक्रियाओ तथा खदान क्षेत्र के जल निकासी हेतु अन्य समुचित विकल्प जिससे वन्य जीवो, पर्यावरण तथा जल पर कोई प्रभाव न पडे का सुनिश्चित होने के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

3.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत् निर्मित DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN के Terms of condition(ToR Condition) के टेबल के Serial No-XXViii [Please See Annexure-3, Page No-47)  मे Rehabilitation and resettlement(R&R) of about 1386 Project displaced person (PDPs) is part of project implementation बताया गया है व उक्त प्लान के Annexure 7.1 मे आयुक्त, रीवा संभाग द्वारा अनुमोदित ए.पी.एम.डी.सी सुलियरी कोल माईन के लिये संशोधित पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन नीति-2018 संलग्न की गयी है जिसकी प्रस्तावना मे परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारो की संख्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 1341 [Please see Annexure-4, Page No-54] बताई गयी है जबकि ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु ग्रामः-आम डांड, मझौली पाठ, Reserve forest(RF 338/358/359), Protected forest(RF 315) की  259.239 हेक्टेयर वन भूमि लीज पर दिये जाने बाबत्  Forest Conservation Act-1980 के अनुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत Proposal No.-FP/MP/MIN/28619/2017 के बिन्दु F. Displacement of people due to the project, If any मे Total Numbers of families की संख्याः-1416 [Please See Anexxure-5, Page No.70 ] बताई गयी है। जिससे सुस्पष्ट है कि परियोजना द्वारा पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन सम्बन्धित समस्त कार्यवाही जो कि परियोजना के project implementation का हिस्सा है व विस्थापित होने वाले परिवारो(PDPs) तथा प्रभावित परिवारो(PAFs) की गणना भौतिक सत्यापन के माध्यम से सही तरीके से नही सम्पादित की गयी है तथा परियोजना द्वारा मनमाने तरीके से विभिन्न स्थानो पर प्रस्तुत अभिलेखो/प्रस्तावो/नीतियो मे विस्थापित होने वाले परिवारो/व्यक्तियो व प्रभावित होने परिवारो की संख्या भिन्न-भिन्न बताई जा रही है।
अतः आपसे आग्रह है कि ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमियो से विस्थापित होने वाले परिवारो  व प्रभावित सदस्यो(PAPs) के पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन सम्बन्धित समस्त कार्यवाही जो कि परियोजना के project implementation का हिस्सा है के बाबत् विस्थापित परिवारो व प्रभावित कुटुम्बो की संख्या का त्रिस्तरीय समिति बनाकर जिसमे प्रभावित ग्रामो के सरपंच, जिला प्रशासन व विस्थापित परिवारो के सदस्य सम्मिलित हो द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के परिभाषानुसार भौतिक सत्यापन के माध्यम से गणना सुनिश्चित होने के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

4.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत् निर्मित DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN के Terms of condition(ToR Condition) के टेबल के Serial No-XXViii मे Rehabilitation and resettlement(R&R) of about 1386 Project displaced person (PDPs) is part of project implementation and is proposed to be done as per the provisions of LARR-2013 बताया गया है परन्तु परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानो/व्यक्तियो के अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर के बाबत् जारी अधिनिर्णय को सार्वजनिक नही किया गया है व प्रतिकर के अवधारण तथा अधिनिर्णय पारित किये जाने की कार्यवाहियो मे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानो/व्यक्तियो को सम्मलित नही किया गया है जो कि भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के विपरीत है।
अतः आपसे आग्रह है कि ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमियो से प्रभावित किसानो/व्यक्तियो के प्रतिकर के बाबत् पारित अधिनिर्णय को सार्वजनिक किये जाने व उस पर प्राप्त आपत्तियो व सुझावो के निस्तारण के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

5.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत् निर्मित DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN के Terms of condition(ToR Condition) के टेबल के Serial No-XXViii मे Rehabilitation and resettlement(R&R) of about 1386 Project displaced person (PDPs) is part of project implementation and is proposed to be done as per the provisions of LARR-2013 बताया गया है व उक्त प्लान के Annexure 7.1 मे संलग्न आयुक्त, रीवा संभाग द्वारा अनुमोदित ए.पी.एम.डी.सी सुलियरी कोल माईन के लिये संशोधित पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन नीति-2018 के भाग-2 के बिन्दु क्रमांकः-10(रोजगार की व्याख्या) [Please See Annexure-4, Page No. 61] मे वर्णित है कि यदि “कम्पनी द्वारा विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी मे नही लिया जाता है या वह स्वयं नौकरी नही करना चाहता है तो उस परिवार के एक सदस्य को स्वरोजगार के लिये 5 लाख अनुदान की राशि एक मुश्त कम्पनी द्वारा दी जायेगी” जिससे सुस्पष्ट है कि उक्त संशोधित पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन नीति-2018 मे परियोजना द्वारा विस्थापित परिवार के सदस्यो को नौकरी नही दिये जाने का विकल्प अपने पक्ष मे सुरक्षित रखा गया है जो कि भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अनुसूची-2 के बिन्दु क्रमांकः-4(वार्षिकी या नियोजन का विकल्प) के “प्रस्तर “क) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिये उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उपबंधित न्युनतं मजदुरी से कम न हो, उस परियोजना मे नियोजन का उपबन्ध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना मे ऐसी कार्य की जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना के” विपरीत है ।
अतः आपसे आग्रह है कि ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमियो से विस्थापित होने वाले परिवारो व प्रभावित सदस्यो(PAPs) के पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन सम्बन्धित समस्त कार्यवाही के बाबत् संशोधित पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन नीति-2018 मे संशोधन कर भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अनुसूची-2 के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार के सदस्यो को नौकरी दिये जाने का प्राविधान अनिवार्य किये जाने के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

6.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु किसानो/व्यक्तियो की अधिग्रहित किये जाने वाले भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियो(वृक्ष, भवन आदि) का सही तरीके से सर्वे नही किया गया है जिसके कारण प्रभावित किसानो/व्यक्तियो के प्रतिकर के बाबत् जारी की जा रही नोटिस मे सैकडो किसानो/व्यक्तियो की नोटिसो मे उनकी सम्पुर्ण परसम्पत्तियो का विवरण व उसके सापेक्ष भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर का विवरण दर्ज नही है।
अतः आपसे आग्रह है ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमियो से प्रभावित व्यक्ति/किसानो की भूमियो पर स्थित परिसम्पत्तियो की त्रिस्तरीय समिति बनाकर जिसमे प्रभावित ग्रामो के सरपंच, जिला प्रशासन व विस्थापित परिवारो के सदस्य सम्मिलित हो द्वारा सर्वे कर प्रस्ताव बना करल कलेक्टर-सिंगरौली को सौपे जाने व व प्रतिकर के बाबत् जारी नोटिसो को संशोधित कर उक्त छुटी हुई परिसम्पत्तियो का विवरण दर्ज किये जाने व प्रतिकर भुगतान सुनिश्चित किये जाने के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाये। 
7.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत् निर्मित DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN के Annexure 7.1 मे संलग्न आयुक्त, रीवा संभाग द्वारा अनुमोदित ए.पी.एम.डी.सी सुलियरी कोल माईन के लिये संशोधित पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन नीति-2018 के भाग-3(पुर्नवास कालोनी एवं उसमे दी गई सूविधाएं) के  बिन्दु (च) [Please See Annexure-4, Page No-64]  शुध्द पेयजल व्यवस्था- “विस्थापितो को पीने के लिये पानी की व्यवस्था हेतु पानी का ओवर हेड टैंक बनाकर पाईप लाईन से जल की आपुर्ति सुनिश्चित की जावेगी। यदि यह योजना सफल नही होती है प्रत्येक 20 परिवारो के लिये एक हैण्डपम्प लगाये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।” वर्णित है जो कि सुलभ पेयजल सूविधा नही है तथा परियोजना के स्थापना के उपरांत क्षेत्र मे खनन संक्रियाओ से विषाक्त तत्वो के कारण भूगर्भ पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होगी व भुगर्भ पेयजल पीने योग्य नही होगा।
अतः आपसे आग्रह है ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) द्वारा विस्थापितो व अपने प्रभावित/सीएसआर कार्यक्षेत्र मे भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम, जल जीवन मिशन के नल-जल योजना के अनुसार केन्द्रीकृत वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट स्थापित कर प्रत्येक घर को पाईप लाईन के माध्यम से शोधित पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव परियोजना द्वारा कलेक्टर-सिंगरौली को सौपे जाने के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।
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पत्राचार पताः- रेहटा मोड, ग्रामः-ककरी, पोस्टः-ककरी
जिलाः-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, पिनः-231225
मो.न.-08299427914
इमेलः-Ankushdubey63@gmail.com
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1.     माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या-276/2013, अश्वनी कुमार दुबे बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य तथा आवेदन संख्या-20/2014, जगत नारायन विश्वकर्मा व अन्य बनाम युनियन आफ ईण्डिया मे गठित कोर कमेटी द्वारा माननीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुसंशा दिनांकः-03.04.2018 मे की गयी संस्तुति व उसकी स्टेटस रिपोर्ट तथा उक्त संस्तुति के अनुपालन के बाबत् पारित आदेश दिनांकः-28 अगस्त, 2018 कि छायाप्रति। (Page No. 1 to 35)
2.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत् निर्मित DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN के Chapter:-3(बिन्दु 3.4.2 Physiography and drainage) कि छायाप्रति।(Page No. 36)
3.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत् निर्मित DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN के Terms of condition(ToR Condition) के बाबत् निर्मित टेबल(Serial No-XXViii) कि छायाप्रति। (Page No. 37 to 50)
4.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत् निर्मित DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN के Annexure 7.1 मे संलग्न आयुक्त, रीवा संभाग द्वारा अनुमोदित ए.पी.एम.डी.सी सुलियरी कोल माईन के लिये संशोधित पुर्नवास-पुर्नव्यवस्थापन नीति-2018 कि छायाप्रति। (Page No. 51 to 66)
5.     ‘द आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड’ की मध्य प्रदेश के जिलाः-सिंगरौली, तहसीलः-सरई के ग्रामः-आमडांड, अमरई खोह, बजौडी, बेलवार, धरौली, डोंगरी, झलरी, मझौली पाठ व सिंरसवाह मे प्रस्तावित सुलियारी ओपेनकास्ट कोल माईन परियोजना(कोल माईनिंग 5.0 MTPA) हेतु ग्रामः-आम डांड, मझौली पाठ, Reserve forest(RF 338/358/359), Protected forest(RF 315) की  259.239 हेक्टेयर वन भूमि लीज पर दिये जाने बाबत्  Forest Conservation Act-1980 के अनुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत Proposal No.-FP/MP/MIN/28619/2017 कि छायाप्रति। (Page No. 67 to 73)
प्रतिलिपीः-
1.     सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2.     चैयरमैन, केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
3.     चैयरमैन, मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड।
4.     क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली क्षेत्र।
5.     Executive Director, The Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited