प्रदेश सचिव, एन.एस.यु.आई(पुर्वी, उत्तर प्रदेश) द्वारा चैयरमैन, ओवरसाईट
कमेटी को इमेल के माध्यम से भेजी गयी शिकायत।

जनपद-सोनभद्र के क्रिटिकली
पाल्युटेड कलस्टर-अनपरा के औडी के टोला बिछड़ी में स्थित अपने राख बन्धे से रेनुसागर पावर डिवीजन द्वारा राख का अभिवहन मैकेनिकली
कवर्ड वाहनों/बल्करो के स्थान पर खुले मालवाहकों पर तिरपाल बांधकर द्वारा किये जाने के दरम्यान उडने
वाली राख से हो रहे वायु प्रदुषण व पर्यावरण को पहुंच रही क्षति व सार्वजनिक मार्ग
के क्षतिग्रस्त होने का मामला माननीय हरित अधिकरण द्वारा गठित ओवरसाईट कमेटी के
समक्ष जा पहुंचा है।अंकुश
दुबे, प्रदेश सचिव,
एन.एस.यु.आई(पुर्वी, उत्तर प्रदेश) द्वारा ओवरसाईट कमेटी के चैयरमैन को इस मामले
मे शिकायती पत्र भेजा गया है। उन्होने अपने पत्र मे बताया है कि माननीय हरित
अधिकरण द्वारा दिनांकः-28 अगस्त, 2018 को पारित आदेश मे ताप विद्युत गृहो को राख
के अभिवहन के दरम्यान केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 2013 मे
जारी गाईडलाईन जिसमे सुस्पष्ट है कि राख का अभिवहन केवल मैकेनिकली कवर्ड वाहनों/बल्करो द्वारा किया जायेगा का अनुपालन करने
का आदेश दिया है परन्तु रेनुसागर पावर डिवीजन द्वारा हरित अधिकरण के आदेश की
अवमानना कर व गाईडलाईन के प्राविधानो का उल्लंघन कर खुले मालवाहको पर तिरपाल डालकर
प्रतिदिन हजारो टन ओवरलोड राख का अभिवहन किया जा रहा है जिससे उडने वाली राख से
वायु प्रदुषण हो रहा है तथा ओवरलोडिंग के कारण सार्वजनिक मार्ग बुरी तरह से
क्षतिग्रस्त होकर गड्ढो मे तब्दील हो गया है। उन्होने
रेनुसागर पावर डिवीजन व प्रदुषण विभाग के सम्बन्धित अधिकारियो के उपर पर्यावरण को
क्षति पहुंचाने के एवज मे कार्यवाही तथा पर्यावरणीय क्षति वसुले जाने व
क्षतिग्रस्त मार्ग की अविलम्ब मरम्मत कराने हेतु जिलाधिकारी-सोनभद्र को निर्देश
जारी करने की मांग की है।