शनिवार, 25 अप्रैल 2026

एनसीएल के आक्शन मे निम्न गुणवत्ता का कोयला क्रय कर उच्च गुणवत्ता का कोयला मंडी भेज रहे कोयला व्यापारी।

 

एनसीएल की ककरी कोयला खदान से निम्न गुणवत्ता का कोयला आक्शन मे क्रय कर कोयला व्यापारियो द्वारा डिस्पैच इंचार्ज व अन्य सम्बन्धित अधिकारियो के सहयोग से डम्पर आपरेटरो को प्रति ट्रिप अतिरिक्त धनराशि देकर तथा निजी मजदुरो से खदान परिसर मे कोयले की छंटाई व लोडरो से उच्च गुणवत्ता का कोयला लदान कराकर मंडी बेचे जाने से एनसीएल को आर्थिक क्षति होने के आशय का शिकायती पत्र एनएसयुआई पुर्वी के सचिव अंकुश दुबे द्वारा महाप्रबंधक, एनसीएल ककरी को इमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है तथा उन्होने यह भी आरोप लगाया है कि इसी खेल के चलते एनसीएल ककरी का ट्रक लोडिंग सिस्टम लम्बे अर्से से बन्द है। उन्होनो जांच कराकर दोषियो के विरुध्द कार्यवाही किये जाने की मांग की है।



गुरुवार, 12 मार्च 2026

शुध्द पेयजल आपुर्ति बाधित होने पर एनसीएल ककरी से जवाब तलब।

नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की ककरी परियोजना द्वारा ग्रामः-रेहटा मे स्थापित किये गये आर.ओ संयंत्रो का संचालन तथा शुध्द पेयजल आपुर्ति बन्द होने के प्रकरण पर मेरे द्वारा दर्ज कराई गयी शिकायत पर क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड ककरी से 07 दिवसो के अन्दर स्पष्टीकरण मांगा है। आशा है एनसीएल शीघ्रता-शीघ्र निविदा प्रक्रिया पुर्ण कर आर.ओ संयंत्रो का संचालन व शुध्द पेयजल आपुर्ति बहाल करेगी।





मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026

केन्द्रीय जनसूचना आयोग ने जनसूचना अधिकारी एनसीएल सिंगरौली व स्टाफ अधिकारी को लगाई फटकार, भविष्य मे आरटीआई के मामले मे दी सावधानी बरतने की चेतावनी।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आदेश की प्रति अपने जनसूचना अधिकारियो को आरटीआई एक्ट के दायरे और नियमो के बारे मे सेमिनार करके जागरुक करने की सलाह के साथ की प्रेषित।

 एनसीएल ककरी हेतु ग्रामः-ककरी मे वर्ष 1981-82 मे किये गये भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष कोल इण्डिया की पुर्नवास नीति-2012 के तहत् स्थाई सेवायोजन हेतु दिये जाने हेतु दिये गये आवेदन पर कृत कार्यवाही की मांगी गयी थी सूचना।

 

:-   अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले रामदेव पुत्र बबुल ने अपने पिता बबुल पुत्र मूडऊ की ग्राम-ककरी मे एनसीएल ककरी हेतु वर्ष 1981-82 मे अधिग्रहित की गयी भूमि के सापेक्ष कोल इण्डिया की पुर्नवास नीति-2012 के तहत स्थाई सेवायोजन दिये जाने हेतु महाप्रबंधक एनसीएल ककरी को दिये गये आवेदन पर कृत कार्यवाही कि सूचना मांगी थी जिसके क्रम मे जनसूचना अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नही होने की टिप्पणी करते हुये सूचना नही उपलब्ध कराई गयी थी जिससे विक्षुब्ध होकर द्वितीय अपील दायर की गयी जिस पर सूनवाई करते हुये सूचना आयुक्त श्रीमती जया वर्मा सिन्हा ने दिनांकः-23 फरवरी, 2026 को पारित अपने आदेश मे जनसूचना अधिकारी एनसीएल सिंगरौली व स्टाफ अधिकारी द्वारा पुर्व मे आवेदक को दिये गये जवाब तथा सूनवाई के दरम्यान दिये गये जवाब मे भिन्नता पाने पर फटकार लगाई है तथा जनसूचना अधिकारी एनसीएल सिंगरौली व स्टाफ अधिकारी को भविष्य मे आरटीआई के मामले मे सावधानी बरतने की चेतावनी दी है और जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि वह आरटीआई आवेदन पर दुबारा गौर करे और सही रिकार्ड ढुंढने की कोशिश करे और अगर मिल जाये तो आदेश प्राप्ति की तारीख से तीन हफ्ते के भीतर अपीलकर्ता को प्रदान करे तथा यदि रिकार्ड नही मिलता है तो जनसूचना अधिकारी द्वारा नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर एक सही शपथपत्र जिसमे यह बताया गया हो कि जरुरी रिकार्ड नही मिला है अपीलकर्ता को आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देकर आयोग मे जमा किया जाये तथा आदेश की एक प्रति प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेजते हुये सलाह दी गयी है कि वह अपने जनसूचना अधिकारियो को आरटीआई एक्ट के दायरे और नियमो के बारे मे सेमिनार वगैरह करके जागरुक करने की जरुरत को समझे।







गुरुवार, 29 जनवरी 2026

खुले मालवाहको पर तिरपाल बांधकर राख अभिवहन पर रेनुसागर पावर डिवीजन को नपा अनपरा ने नोटिस जारी कर दी चेतावनी

 :-   रेनुसागर पावर डिवीजन के बिछडी स्थित राख बंधे से केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राख अभिवहन एवं राख भराव हेतु बनाई गयी नियमावली वर्ष 2013 एवं 2019 का उल्लंघन कर खुले मालवाहको से नगर परिक्षेत्र मे स्थित सार्वजनिक सडको पर राख अभिवहन किये जाने से व्याप्त वायु प्रदुषण के प्रकरण पर नगर पंचायत अनपरा ने सख्ती दिखाई है। एनएसयुआई पुर्वी के सचिव अंकुश दुबे द्वारा अधिशासी अधिकारी, नपा अनपरा को इस आशय के प्रेषित शिकायती पत्र के क्रम मे अधिशासी अधिकारी नपा अनपरा ने रेनुसागर पावर डिवीजन को अन्तिम अवसर देते हुये चेतावनी दी है कि नगर पंचायत अनपरा परिक्षेत्र मे खुले मालवाहको पर तिरपाल बांधकर राख अभिवहन किसी भी स्थिति नही किया जाये अन्यथा रेनुसागर पावर डिवीजन के विरुध्द नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।



शनिवार, 17 जनवरी 2026

नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की बीना ओपेनकास्ट परियोजना के विस्तार हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रकरण।

नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की बीना ओपेनकास्ट परियोजना के विस्तार (उत्पादन क्षमता मे 10.50 एम.टी.पी.ए से 17.50 एम.टी.पी.ए तक की वृध्दि और एम.एल क्षेत्र मे 1790.377 हेक्टेयर से 2079.221 हेक्टेयर तक की वृध्दि) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के विरुध्द दर्ज कराई गयी आपत्ति एवं दिये गये आवश्यक सुझाव।