बुधवार, 24 सितंबर 2025

क्षेत्रीय अधिकारी, युपीपीसीबी-सोनभद्र के निर्देश का खुलेआम राख व्यवसायी उडा रहे माखौल।

क्षेत्रीय अधिकारी, युपीपीसीबी-सोनभद्र के निर्देश-नोटिस के उपरान्त भी नही रुक रहा खुले मालवाहको से राख का अभिवहन।

·       क्षेत्रीय अधिकारी, युपीपीसीबी-सोनभद्र के निर्देश-नोटिस के उपरान्त भी नही रुक रहा खुले मालवाहको से राख का अभिवहन।

 

:-  ऊर्जांचल मे जनता की शिकायतो पर क्षेत्रीय अधिकारी, युपीपीसीबी-सोनभद्र द्वारा कवर्ड ट्रको के माध्यम से राख का अभिवहन नही किये जाने के राख व्यवसायीयो व कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओ रेनुसागर पावर डिवीजन, एनटीपीसी शक्तिनगर को दिये गये निर्देश का माखौल उडा राख व्यवसायी धड्डले से खुले मालवाहको पर तिरपाल बांध कर राख का अभिवहन कर रहे है व उक्त परियोजनाए मौन सहमति देकर खुले राख मालवाहको से राख अभिवहन मे राख व्यवसायीयो का सहयोग कर रही है तथा शिकायतो पर नोटिस इत्यादि जारी होने पर परियोजनाए प्रदुषण विभाग द्वारा राख व्यवसायीयो को प्रदुषण विभाग द्वारा एनओसी जारी होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड ले रही है तथा प्रदुषण विभाग जानबुझकर इसीलिये राख व्यवसायीयो के बजाए परियोजनाओ को नोटिस जारी करता है ताकि कोई कार्यवाही नही करनी पडे तथा इस पुरे खेल मे जनता प्रदुषण की मार झेल रही है।

 

तिरपाल बंधे राख मालवाहको से राख अभिवहन के दरम्यान तिरपाल के किनारो से राख उडकर, मालवाहको के चक्को पर लगी गिली राख, डालो पर गिरी राख मुख्य मार्गो पर गिर रही रही है तथा जिसके कारण अनपरा-शक्तिनगर राज्य मार्ग(एसएच-5ए) राख मिश्रित धुल का चैम्बर बन गयी है। इस सम्बन्ध मे लगातार शिकायतो को दर्ज करा रहे अंकुश दुबे का कहना है कि क्षेत्रीय अधिकारी शिकायतो के निस्तारण मे एक पन्ने पर निर्देश जारी कर अपना कोरम पुर्ति कर रहे है तथा वास्तविक कार्यवाही से उन्हे कोई मतलब नही है वरन इतनी शिकायतो पर औचक निरीक्षण कर कार्यवाही उनके द्वारा सुनिश्चित कर दी गयी होती ।


ओवरलोड राख अभिवहन पर रोक लगाने व सडक मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन।

 










सोमवार, 4 अगस्त 2025

सीबीए एक्ट मे अधिग्रहित भूमि के डिनोटिफिकेशन का प्राविधान जोडने की मांग।

सचिव एनएसयुआई पुर्वी उत्तर प्रदेश अंकुश दुबे ने भेजा प्रधानमंत्री व कोयला मंत्री को पत्र।

एनसीएल ककरी व कृष्णशिला के विस्थापित जिनकी ककरी, परासी, औडी, कौहरौल, कौहरोलिया, मर्रक, मिसिरा, योगीचौरा मे कुल मिलाकर 718.25 एकड भूमि डिनोटिफिकेशन हेतु प्रस्तावित है परन्तु सीबीए एक्ट मे डिनोटिफिकेशन का प्राविधान नही होने के कारण उनके भूमि को डिनोटिफाईड किये जाने की प्रक्रिया लगभग 3 दशक से अधर मे पडी है कि समस्या के समाधान हेतु सचिव एनएसयुआई पुर्वी उत्तर प्रदेश अंकुश दुबे ने प्रधानमंत्री व कोयला मंत्री को पत्र भेज कर सुझाव दिया है व आग्रह किया है।पत्र मे कहा गया है कि कोल इण्डिया लिमिटेड की एनसीएल सहित अन्य अनुषंगी ईकाईयो मे भी कोयला खदान परियोजनाओ हेतु ऐसी भूमियो का अधिग्रहण कर लिया गया जो कोयला खनन योग्य नही है अथवा जिन पर निवासरत आबादी को हटाकर कोयला खनन करना अत्यधिक महंगा है जिसके कारण एनसीएल सहित अन्य अनुषंगी ईकाईयो मे लगभग लाखो एकड भूमि डिनोटिफिकेशन हेतु प्रस्तावित है परन्तु सीबीए एक्ट मे प्राविधान नही होने के कारण डिनोटिफिकेशन की प्रक्रिया पुर्ण नही हो पा रही है तथा उक्त समस्या कोल इण्डिया की समस्त अनुषंगी ईकाईयो मे है। उन्होने मांग की है कि सीबीए एक्ट मे संशोधन कर अधिग्रहित भूमि को डिनोटिफाईड किये जाने का प्राविधान जोडा जाये ताकि वर्षो से परेशान भूमि स्वामियो की समस्या का हल हो सके।







बुधवार, 25 जून 2025

आदिवासी परिवारो के बीच केक काटकर मनाया गया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन।

 ऊर्जांचल मे नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के पुर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिवस कांग्रेसियो द्वारा औडी के टोला बिछडी मे केक काटकर व बच्चो मे मिठाई बांटकर मनाया गया। इस दरम्यान कांग्रेसियो ने जमकर राहुल गांधी जिन्दाबाद जैसे नारे लगाये। कार्यक्रम के दरम्यान एनएसयुआई पुर्वी उत्तर प्रदेश सचिव अंकुश दुबे तथा कांग्रेस नगर अध्यक्ष ज्योति प्रकाश दुबे ने कहा कि आज राहुल गांधी भारत मे लोकतंत्र, पीएसयु को बचाये रखने तथा कार्पोरेटतंत्र को खत्म करने की जो लडाई लड रहे है उसमे हम सभी को बढ-चढकर सम्मिलित होना चाहिए तथा हम सभी उसके लिये आभारी है। कांग्रेस नेता ओम प्रकाश द्विवेदी, लक्ष्मीकांत दुबे , हरिनाथ खरवार ने कहां कि राहुल गांधी का आदिवासी समुदाय के प्रति लगाव व अपनापन ही था कि कांग्रेस(युपीए) की सरकार मे आदिवासियो को उनके जोत-कोड व कब्जे की वन भूमि पर अधिभोग का हक दिये जाने हेतु वन(अधिकार) अधिनियम-2006 लाया गया तथा जिसके कारण आज देश मे लाखो आदिवासियो के पास जोत-कोड एवं कब्जे की वन भूमि के अधिभोग का हक प्राप्त है। इस दरम्यान कांग्रेस न्याय पंचायत कोटा अध्यक्ष रामरक्षा दुबे, दिनेश दुबे, दयासागर दुबे, राहुल शर्मा, इसरार खान, उमर फारूक, राहुल कुशवाहा, सोनू विश्वकर्मा, सूरज यादव, सुरज मौर्या आदि मौजूद रहे।
















प्रतिकर एवं पुर्नवास लाभ की मांग को लेकर लामबंद हुये विस्थापित।

            प्रतिकर एवं पुर्नवास लाभ की मांग को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान।

:-     नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की ककरी, बीना, कृष्णशिला, खडिया परियोजना हेतु किये भूमि अधिग्रहण मे भूमि एवं भवन के अधिग्रहण के प्रभावित व्यक्ति जिन्हे अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष पुर्नवास लाभ के रुप मे सेवायोजन एवं पुर्नवास प्लाट तथा पुर्नवास पुर्नस्थापन लाभ नही दिया गया है तथा एनसीएल ककरी हेतु अधिग्रहित भूमि मे से ग्राम परासी, औडी, ककरी मे कुल 412.60 एकड तथा एनसीएल कृष्णशिला(मर्रक ब्लाक) हेतु अधिग्रहित भूमियो मे ग्राम कौहरौल, कौहरोलिया, मर्रक, मिसिरा, भैरवा, योगीचौरा मे कुल 305.65 एकड भूमि तथाकथित रुप से डिनोटिफिकेशन हेतु प्रस्तावित होने का आधार बनाते हुये प्रभावित व्यक्तियो को भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियो के सापेक्ष लगभग चार दशक उपरान्त भी प्रतिकर एवं पुर्नवास लाभ नही दिये जाने की मांग को लेकर एनसीएल के विस्थापितो ने पुर्वी परासी मे हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनसमर्थन जुटाया। इस दरम्यान अंकुश दुबे ने बताया कि मांग पत्र पर प्रभावित परिवारो का हस्ताक्षर लेकर मांग पत्र जिलाधिकारी-सोनभद्र को सौपकर प्रतिकर एवं पुर्नवास लाभ दिये जाने की मांग की जायेगी। हस्ताक्षर अभियान के दरम्यान सभासद वार्ड-7 राकेश बैसवार, सभासद वार्ड-13 रांमनरेश यादव, सभासद वार्ड 3 रामनरेश बैसवार ने कहा कि एनसीएल ककरी द्वारा विस्थापितो के साथ डिनोटिफिकेशन के नाम पर भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियो के सापेक्ष प्रतिकर एवं पुर्नवास लाभ नही देकर धोखा किया गया है। इस दरम्यान आम आदमी पार्टी पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी अंगिरा प्रसाद, सपा नेता शिवानन्द यादव, दादेराम बैसवार, संदीप पटेल, ओम प्रकाश कनौजिया आदि मौजुद रहे।














मंगलवार, 20 मई 2025

एनटीपीसी शक्तिनगर व एनटीपीसी विन्ध्याचल पर कार्यवाही का दिया निर्देश।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सदस्य सचिव, युपीपीसीबी व एमपीपीसीबी को खुले मालवाहको से राख अभिवहन पर एनटीपीसी शक्तिनगर व एनटीपीसी विन्ध्याचल पर कार्यवाही का दिया निर्देश।

एनएसयुआई पुर्वी सचिव अंकुश दुबे ने सचिव, जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्रालय को एनटीपीसी शक्तिनगर व एनटीपीसी विन्ध्याचल के राख बंधो से खुले मालवाहको पर तिरपाल बांधकर राख अभिवहन किये जाने से जनित वायु प्रदुषण के विरुध्द की थी शिकायत।




खुले मालवाहको से राख अभिवहन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपुर्ति अधिरोपित करने की चेतावनी।

 ·       एनटीपीसी शक्तिनगर व बीजपुर को खुले मालवाहको से राख अभिवहन पर नोटिस जारी कर दी पर्यावरणीय क्षतिपुर्ति अधिरोपित करने की चेतावनी।

 

:-   एनटीपीसी की सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन परियोजना शक्तिनगर व रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन बीजपुर को खुले मालवाहको पर तिरपाल बांधकर राख अभिवहन करने राख अभिवहन के दरम्यान मुख्य मार्गो पर गिरने वाली राख तथा मुख्य मार्गो के किनारे राख लदे ओवरलोड मालवाहको द्वारा राख गिराये जाने के कारण व्याप्त जानलेवा वायु प्रदुषण के मुद्दे पर एनएसयुआई पुर्वी उत्तर प्रदेश के सचिव अंकुश दुबे द्वारा चैयरमैन युपीपीसीबी व जिलाधिकारी-सोनभद्र को प्रेषित शिकायत पर क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। नोटिस मे सख्त रवैया अपनाते हुये क्षेत्रीय अधिकारी ने कहां है कि राख निस्तारण हेतु सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2019 में बनाई गयी गाईडलाईन के अनुसार राख का अभिवहन टैंकर/रेलवे वैगन/बल्कर्स या मैकेनिकली डिजाईन्ड कवर्ड ट्रक्स के माध्यम से किया जाना चाहिए तथा यदि गाईडलाईन के अनुसार राख का अभिवहन सुनिश्चित नही किया जाता है तो इन उद्योगो के विरुध्द पर्यावरणीय क्षतिपुर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।






शुक्रवार, 25 अप्रैल 2025

रेनुसागर पावर डिवीजन को खुले मालवाहको से राख अभिवहन करने व कृषि भूमि पर राख भराव पर जारी हुई नोटिस।

क्षेत्रीय अधिकारी, युपीपीसीबी-सोनभद्र ने रेनुसागर पावर डिवीजन से खुले मालवाहको से राख अभिवहन करने व कृषि भूमि पर राख भराव करने पर मांगा स्पष्टीकरण, दी कार्यवाही की चेतावनी।

 

:-   क्षेत्रीय अधिकारी, युपीपीसीबी-सोनभद्र ने रेनुसागर पावर डिवीजन को औडी-शक्तिनगर राज्य मार्ग तथा औडी-रेनुकुट-हाथीनाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुले मालवाहको पर तिरपाल बांधकर राख अभिवहन करने तथा केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राख निस्तारण हेतु बनाई गयी गाईडलाईन के विपरीत लो लेयिंग एरिया के नाम पर कृषक भूमि/क्षेत्र मे राख भराव करने के प्रकरण पर एनएसयुआई पुर्वी उत्तर प्रदेश सचिव अंकुश दुबे द्वारा चैयरमैन युपीपीसीबी तथा जिलाधिकारी-सोनभद्र को प्रेषित शिकायत पर कार्यवाही करते हुये नोटिस जारी कर/पत्र  प्रेषित कर स्पष्टीकरण मांगा है तथा स्पष्टीकरण नही प्राप्त होने की दशा मे रेनुसागर पावर डिवीजन के विरुध्द नियमानुसार कार्यवाही करने की सख्त हिदायत दी है।




शुक्रवार, 21 मार्च 2025

भूमि स्वामित्व को लेकर विवादित परिसम्पत्तियो पर कर आरोपण का मामला पहुंचा उत्तर प्रदेश शासन

सम्पत्ति कर आरोपण हेतु जारी विज्ञप्ति के विरुध्द दर्ज कराई गयी आपत्ति के निस्तारण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग।

एनएसयुआई पुर्वी सचिव अंकुश दुबे द्वारा सम्पत्ति कर आरोपण पर दर्ज कराई गयी आपत्ति के क्रम मे की जा रही कवायद।

 

:-   नगर पंचायत अनपरा ने अपनी भौगोलिक सीमाओ के अन्तर्गत अवस्थित आवासीय भवनो या भुखण्डो पर सम्पति कर वसुलने मे सम्भावित व्यवधान के निदान तथा एनएसयुआई पुर्वी सचिव अंकुश दुबे द्वारा दर्ज कराई गयी आपत्ति के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जाने तथा वस्तु स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग तथा जिलाधिकारी-सोनभद्र को पत्र भेजकर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय समेत उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, वन विभाग सहित अन्य सम्बन्धित विभागो के उच्चाधिकारियो की सदस्यता वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया है।

 

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अनपरा द्वारा अपने पत्र मे बताया गया है कि सम्पत्ति कर आरोपण हेतु जारी विज्ञप्ति के विरुध्द अंकुश दुबे द्वारा प्रस्तुत आपत्ति मे बताया गया है कि नगर पंचायत अनपरा परिक्षेत्र मे अवस्थित नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की ककरी परियोजना, अनपरा तापीय परियोजना, रिहन्द जलाशय, रेलवे विभाग, वन विभाग तथा यहां निवासरत नागरिको के मध्य भूमि के स्वामित्व का विवाद है तथा इसी प्रकार का विवाद नगर पंचायत पिपरी मे होने के कारण नगर पंचायत पिपरी द्वारा सम्पत्ति कर नही वसुला जा रहा है तथा ऐसी परिस्थिति मे नगर पंचायत अनपरा के समक्ष भी सम्पत्ति कर वसुलने मे व्यवधान उत्पन्न होना सम्भावी है ऐसी स्थिति मे आपत्ति के निस्तारण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर सुझाव लिया जाना तथा वस्तु स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।







शनिवार, 4 जनवरी 2025

नगर पंचायत अनपरा मे नवीनतम सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन कर स्वत्व(Title) का निर्धारण होने तक कर आरोपित किये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति स्थगित करने की मांग।

 

·                   नगर पंचायत अनपरा द्वारा स्वत्व(Title) को लेकर विवादित भूमि व उस पर स्थित भवन पर कर आरोपित         किया जाना त्रुटिपुर्ण।

·                      नपा अनपरा द्वारा भवन व भुमि पर कर आरोपित किये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति के विरुध्द दर्ज कराई                   आपत्ति।

 

:-   नगर विकास विभाग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर पालिका(भवन या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अनपरा द्वारा नगर पंचायत अनपरा क्षेत्र मे वार्ड वार स्थित भूमियो एवं उस पर स्थित भवनो पर कर आरोपित किये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति के विरुध्द एन.एस.यु.आई पुर्वी उत्तर प्रदेश सचिव अंकुश कुमार दुबे ने अधिशासी अधिकारी, नपा अनपरा के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है।

 

उन्होने अपने पत्र मे बताया है कि नगर पंचायत अनपरा मे सम्मिलित ग्रामः-ककरी, परासी, औडी मे अवस्थित कुल 412.60 एकड भूमि व उस पर स्थित संरचनाए/भवन/परिसम्पत्तियां एनसीएल ककरी हेतु कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन एवं विकास) अधिनियम-1957 के तहत् अधिग्रहित है परन्तु उनके सापेक्ष प्रतिकर एवं पुर्नवास लाभ का भुगतान सम्बन्धित भूमि-स्वामियो को नही किया गया है तथा वर्ष 1996 मे उक्त भूमियो को अधिग्रहण की प्रक्रिया से पृथक किये जाने हेतु एनसीएल द्वारा तहसीलदार-दुध्दी को प्रस्ताव भेजा गया था जिसके आधार पर उक्त भूमियो पर वर्तमान मे बडे पैमाने पर अधिग्रहण के समय राजस्व अभिलेखो मे दर्ज किसानो के अतिरिक्त बाद मे आकर बसी आबादी निवासरत् है परन्तु वर्ष 2022 मे निदेशक, कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीएमडी एनसीएल सिंगरौली को प्रेषित एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन एवं विकास) अधिनियम-1957 के तहत् अधिग्रहित भूमियो को अधिग्रहण की प्रक्रिया से पृथक अथवा ट्रांसफर किये जाने का कोई प्राविधान नही है ठीक इसी प्रकार नगर पंचायत अनपरा मे सम्मिलित ग्रामः-औडी, कुलडोमरी, अनपरा मे अनपरा तापीय परियोजना हेतु अधिग्रहित कुल 1788.435 एकड भूमि मे से 885.56893 एकड भूमि भूमि अर्जन अधिनियम-1894 के धारा-48(1) के तहत् अधिग्रहण की प्रक्रिया से पृथक कर दी गयी है परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Banwasi Sewa Ashram v/s State of U.P and Ors. मे पारित आदेश दिनांकः-22.08.1983 व 20.11.1986 के अनुपालन मे दिनांकः-05 अगस्त, 1986 को सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन हेतु नियुक्त स्पेशल ऐजेन्सी के सामने अनपरा तापीय परियोजना द्वारा भूमियो को अधिग्रहण की प्रक्रिया से पृथक किये जाने का तथ्य छिपाते हुये भूमियो को अपने नाम करा लिया गया है तथा इन भूमियो पर भी अधिग्रहण के समय के मुल किसानो के अतिरिक्त बाद मे आकर बसी आबादी निवासरत् है अर्थात लगभग 1298.16893 एकड भूमि को लेकर एनसीएल, अताप तथा नागरिको के मध्य विवाद है तथा किसी भी सम्पत्ति का कर उसके स्वामी द्वारा अदा किया जाता है परन्तु नगर पंचायत अनपरा मे 1298.16893 एकड भूमि के अतिरिक्त ग्रामः-गरबंधा, रेहटा, परतलिया, औडी आदि ग्रामो मे 5-6 दशक पुर्व से रेलवे, रिहन्द जलाशय तथा अन्य विभागो की सैकडो एकड. भूमियो पर निवासरत् है जिन्हे बिजली कनेक्शन, पाईप लाईन कनेक्शन उनके इन्ही भूमियो पर अवस्थित मकानो के सापेक्ष दिया गया है परन्तु उन्हे इन भूमियो व उस पर स्थित परिसम्पत्तियो का स्वत्व(Title) प्राप्त नही है ऐसे मे ऐसी भूमियां जिनके स्वत्व का प्रश्न विवादित है व उन पर स्थित भवनो पर कर आरोपित किया जाना त्रुटिपुर्ण है।

 

उन्होने नगर पंचायत पिपरी का हवाला देते हुये कहां है कि नगर पंचायत अनपरा के भांति ही नगर पंचायत पिपरी मे भूमि का स्वत्व(Title) निर्धारित नही होने के कारण नगर पंचायत पिपरी द्वारा स्वत्व को लेकर विवादित भूमियो व उस पर स्थित परसम्पत्तियो का कर नही वसुला जाता है तथा कर नही वसुल पाने के समस्या समाधान हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता मे हुई बैठक मे जिलाधिकारी-सोनभद्र के अध्यक्षता मे एक समिति गठित कर नगर पंचायत पिपरी का भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय सीमांकन कराये जाने तथा तद्नुसार राजस्व विभाग के परामर्श से नवीनतम सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन कराये जाने का निर्णय लिया गया था तथा नपा पिपरी मे अभी तक नवीनतम सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन कराकर विवादित भूमियो के स्वत्व का निर्धारण नही होने के कारण नगर पंचायत पिपरी द्वारा ऐसी भूमियो व उस पर स्थित भवनो का कर नही वसुला जा रहा है।

 

उन्होने मांग की है कि नगर पंचायत अनपरा मे नगर पंचायत पिपरी के भांति नवीनतम सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन किये जाने के पश्चात जो भूमियां जिस व्यक्ति/एनसीएल/रेलवे/अनपरा तापीय परियोजना/पुर्व मध्य रेलवे/रिहन्द जलाशय/वन विभाग व अन्य विभाग जिसके कब्जे मे हो को भूमि का भौमिक अधिकार एवं स्वत्व देकर विवाद का निपटारा होने तक कर आरोपित किये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति स्थगित की जाये।