प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आदेश की प्रति अपने जनसूचना अधिकारियो को आरटीआई एक्ट के दायरे और नियमो के बारे मे सेमिनार करके जागरुक करने की सलाह के साथ की प्रेषित।
:- अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने
वाले रामदेव पुत्र बबुल ने अपने पिता बबुल पुत्र मूडऊ की ग्राम-ककरी मे एनसीएल
ककरी हेतु वर्ष 1981-82 मे अधिग्रहित की गयी भूमि के सापेक्ष कोल इण्डिया की
पुर्नवास नीति-2012 के तहत स्थाई सेवायोजन दिये जाने हेतु महाप्रबंधक एनसीएल ककरी
को दिये गये आवेदन पर कृत कार्यवाही कि सूचना मांगी थी जिसके क्रम मे जनसूचना
अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नही होने की टिप्पणी करते हुये सूचना नही उपलब्ध
कराई गयी थी जिससे विक्षुब्ध होकर द्वितीय अपील दायर की गयी जिस पर सूनवाई करते
हुये सूचना आयुक्त श्रीमती जया वर्मा सिन्हा ने दिनांकः-23 फरवरी, 2026 को पारित
अपने आदेश मे जनसूचना अधिकारी एनसीएल सिंगरौली व
स्टाफ अधिकारी द्वारा पुर्व मे आवेदक को दिये गये जवाब तथा सूनवाई के
दरम्यान दिये गये जवाब मे भिन्नता पाने पर फटकार लगाई है तथा जनसूचना अधिकारी एनसीएल सिंगरौली व स्टाफ अधिकारी को
भविष्य मे आरटीआई के मामले मे सावधानी बरतने की चेतावनी दी है और जनसूचना अधिकारी
को निर्देश दिया कि वह आरटीआई आवेदन पर दुबारा गौर करे और सही रिकार्ड ढुंढने की
कोशिश करे और अगर मिल जाये तो आदेश प्राप्ति की तारीख से तीन हफ्ते के भीतर
अपीलकर्ता को प्रदान करे तथा यदि रिकार्ड नही मिलता है तो जनसूचना अधिकारी द्वारा नान
ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर एक सही शपथपत्र जिसमे यह बताया गया हो कि जरुरी रिकार्ड
नही मिला है अपीलकर्ता को आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देकर आयोग मे जमा
किया जाये तथा आदेश की एक प्रति प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेजते हुये सलाह दी
गयी है कि वह अपने जनसूचना अधिकारियो को आरटीआई एक्ट के दायरे और नियमो के बारे मे
सेमिनार वगैरह करके जागरुक करने की जरुरत को समझे।




