गुरुवार, 29 अगस्त 2019

सहायक श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) ने विस्थापित मजदुरो की विधि विरूध्द छंटनी व स्थानान्तरण की नोटिस जारी कर कामबन्दी किये जाने के प्रकरण पर भेजा एनसीएल व बघेल प्रबंधन को नोटिस

*        सहायक श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) ने विस्थापित मजदुरो की विधि विरूध्द छंटनी व स्थानान्तरण की नोटिस जारी कर कामबन्दी किये जाने के प्रकरण पर भेजा एनसीएल व बघेल प्रबंधन को नोटिस,।

*     एक माह पुर्व एनसीएल मे अधिभार के खनन व अभिवहन के कार्य मे कार्यरत बघेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा कुल 62 मजदुरो की छंटनी व स्थानान्तरण की नोटिस जारी कर की गयी थी कामबन्दी।

:-       एनसीएल मे अधिभार के खनन व अभिवहन के कार्य मे कार्यरत कम्पनी बघेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा विस्थापित मजदुरो को बढे वेतन दर का एरियर, बोनस, वार्षिक छुट्टियों के सापेक्ष देय लाभ व अन्य देयताओ के भुगतान किये जाने हेतु प्रदर्शन किये जाने के उपरांत प्रतिक्रिया स्वरुप 39 विस्थापित मजदुरो को छंटनी तथा 23 मजदुरो को स्थानान्तरण की नोटिस जारी करते हुये कामबन्दी कर दी गयी थी जिसके विरुद्ध मजदुरो द्वारा सहायक श्रम आयुक्त(केन्द्रीय), इलाहाबाद को पत्र भेजकर औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 के प्राविधानो का उल्लंघन बताते हुये नोटिस निरस्त कर काम बहाली किये जाने तथा कामबन्दी के दिवसो के सापेक्ष प्रतिकर का भुगतान किये जाने व उनके ऐरियर, बोनस, वार्षिक छुट्टियों के सापेक्ष देय लाभ का भुगतान करवाये जाने की मांग की थी जिसके क्रम मे सहायक श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) ने एनसीएल ककरी व बघेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुये 19 सितम्बर को इलाहाबाद कार्यालय मे मजदुरो की समस्या के निदान हेतु आयोजित वार्ता मे उपस्थित रहने का सख्त निर्देश दिया है तथा नोटिस मे कहा है कि उपस्थित न होने की दशा मे एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।


















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